Gratuity Hisab

सऊदी घरेलू कामगार की एंड-ऑफ-सर्विस: क्या मिलता है?

लेखक: उसामा अफ़ज़ल। अंतिम अपडेट: अक्टूबर 2026। सऊदी घरेलू कामगार नियमों पर आधारित; क़ानूनी सलाह नहीं।

संक्षिप्त उत्तर

अगर आप एक ही नियोक्ता के पास 4 लगातार साल पूरे कर लें तो आपको एक महीने की तनख़्वाह एंड-ऑफ-सर्विस के रूप में मिलती है, जो आपकी अंतिम तनख़्वाह पर हिसाब होती है। 4 साल से पहले जाने पर कुछ नहीं मिलता। यह एक एकमुश्त रक़म है — आम प्राइवेट सेक्टर की तरह हर साल एक महीना नहीं।

क़ानून क्या कहता है

सऊदी घरेलू कामगार नियमों के आर्टिकल 16 के अनुसार: घरेलू कामगार एक महीने की तनख़्वाह के बराबर एंड-ऑफ-सर्विस का हक़दार है अगर वह नियोक्ता के पास चार लगातार साल बिताए। मुसानेद प्लेटफ़ॉर्म (सरकारी पोर्टल) भी इसकी पुष्टि करता है: यह रक़म आपकी अंतिम तनख़्वाह पर एक महीने के बराबर होती है और रोज़गार ख़त्म होने पर अदा की जाती है।

घरेलू कामगार कौन है?

नियमों में शामिल हैं: घरेलू कामगार, प्राइवेट ड्राइवर, होम नर्स, बावर्ची, दर्ज़ी, बटलर, सुपरवाइज़र, हाउस मैनेजर, होम गार्ड, निजी सहायक, किसान, फ़िज़िकल थेरेपिस्ट और होम कॉफ़ी मेकर। अगर आपके इक़ामे पर इनमें से कोई पेशा है तो यह पेज आपके लिए है — आम लेबर लॉ के ग्रेच्युटी नियम आप पर लागू नहीं होते।

“4 लगातार साल” का मतलब

4 साल एक ही नियोक्ता के पास लगातार होने चाहिए। स्पॉन्सर बदलने पर गिनती दोबारा शुरू होती है। छोटी छुट्टियाँ निरंतरता नहीं तोड़तीं, लेकिन नए नियोक्ता के पास तबादला तोड़ देता है। कोई आनुपातिक हिसाब नहीं: 3 साल 11 महीने पर कुछ नहीं, 4 साल पर पूरी एक महीने की तनख़्वाह।

4 साल से पहले जाने पर?

कोई एंड-ऑफ-सर्विस नहीं मिलती। लेकिन आपको फिर भी मिलना चाहिए: काम के दिनों की तनख़्वाह, बची हुई छुट्टियों की रक़म, और वापसी का टिकट अगर देय हो। नियोक्ता आपसे भर्ती के ख़र्चे नहीं काट सकता — कामगारों से भर्ती, इक़ामा या ट्रांसफ़र फ़ीस लेना प्रतिबंधित है, उल्लंघन पर 20,000 रियाल तक जुर्माना।

आपके अन्य अधिकार

एंड-ऑफ-सर्विस के अलावा घरेलू कामगारों को प्राप्त हैं: साप्ताहिक छुट्टी; रोज़ाना कम से कम 8 घंटे लगातार आराम; 2 साल बाद एक महीने की तनख़्वाह के साथ छुट्टी (नवीनीकरण पर); हर 2 साल बाद नियोक्ता के ख़र्चे पर वतन वापसी का टिकट; मेडिकल रिपोर्ट पर सालाना 30 दिन तक बीमारी की छुट्टी; और अपना पासपोर्ट व इक़ामा अपने पास रखना — नियोक्ता ज़ब्त नहीं कर सकता।

अगर नियोक्ता पैसे न दे

पहले लिखित में माँगें और प्रति रखें। फिर मुसानेद प्लेटफ़ॉर्म या मानव संसाधन मंत्रालय (MHRSD) में शिकायत करें। अपना कॉन्ट्रैक्ट, तनख़्वाह का रिकॉर्ड और संदेश संभाल कर रखें। उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर 20,000 रियाल तक जुर्माना और भर्ती पर प्रतिबंध लग सकता है। देखें: कंपनी ग्रेच्युटी न दे तो क्या करें।

FAQ

क्या हर साल एक महीना मिलता है या कुल एक महीना?

कुल एक महीना — 4 लगातार साल बाद एक एकमुश्त रक़म। यह हर साल के लिए एक महीना नहीं है।

कौन सी तनख़्वाह इस्तेमाल होती है?

रोज़गार ख़त्म होने पर आपकी अंतिम मासिक तनख़्वाह, मुसानेद की व्याख्या के अनुसार।

क्या इस्तीफ़े से रक़म कम होती है?

आम लेबर लॉ की तरह इस्तीफ़े पर कटौती का नियम में ज़िक्र नहीं। 4 लगातार साल पूरे करें तो एक महीने की तनख़्वाह आपकी है, कॉन्ट्रैक्ट जैसे भी ख़त्म हो (गंभीर उल्लंघन पर बर्ख़ास्तगी के अलावा)।

3 साल बाद नियोक्ता बदल लूँ तो?

नए नियोक्ता के साथ 4 साल की गिनती दोबारा शुरू होती है। सिर्फ़ एक ही नियोक्ता के पास लगातार साल गिने जाते हैं।

क्या नियोक्ता भर्ती के ख़र्चे काट सकता है?

नहीं। नियोक्ताओं पर घरेलू कामगारों से भर्ती, इक़ामा, वर्क परमिट या ट्रांसफ़र की कोई फ़ीस लेना प्रतिबंधित है।

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