यूएई में कंपनी फ़ाइनल सेटलमेंट न दे तो क्या करें?
लेखक: उसामा अफ़ज़ल. आख़िरी अपडेट: अक्टूबर 2026। यह जानकारी यूएई लेबर लॉ पर आधारित है, क़ानूनी सलाह नहीं।
क़ानून के मुताबिक़ कंपनी को आख़िरी दिन के 14 दिन के अंदर ग्रेच्युटी समेत सारा बकाया अदा करना होता है। अगर न करे तो मानव संसाधन मंत्रालय (MOHRE) में शिकायत करें। MOHRE पहले सुलह की कोशिश करता है, और 14 दिन में हल न हो तो केस लेबर कोर्ट भेज देता है।
पहला क़दम: लिखित में माँगें
HR को ईमेल करें और अपना फ़ाइनल सेटलमेंट और उसके हिसाब की जानकारी माँगें। हर चीज़ की कॉपी रखें, व्हाट्सऐप मैसेज समेत।
दूसरा क़दम: काग़ज़ात सँभालें
- MOHRE वाला नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट
- एमिरेट्स आईडी और पासपोर्ट की कॉपी
- तनख़्वाह की स्लिप या बैंक स्टेटमेंट (WPS)
- इस्तीफ़े या बर्ख़ास्तगी का पत्र
- कंपनी के साथ मैसेज और ईमेल
तीसरा क़दम: MOHRE में शिकायत
MOHRE के ऐप, वेबसाइट या सर्विस सेंटर से शिकायत दर्ज करें। MOHRE सुलह की कोशिश करता है, और 14 दिन में न हो तो केस लेबर कोर्ट जाता है।
पहले रक़म चेक करें
शिकायत से पहले यूएई ग्रेच्युटी कैलकुलेटर से अपना हक़ देखें और रसीद PDF में डाउनलोड कर लें, ताकि अपना हिसाब दिखा सकें।
अपना हिसाब लगाएँ
अपनी तारीख़ें और तनख़्वाह लिखें, और तुरंत देखें कि आपकी ग्रेच्युटी कितनी बनती है।