ग्रेच्युटी हिसाब

क़तर में नोटिस पीरियड कितना होता है?

आख़िरी अपडेट: अक्टूबर 2026। यह जानकारी क़तर लेबर लॉ पर आधारित है, क़ानूनी सलाह नहीं।

छोटा जवाब

अगर आपने 2 साल या कम काम किया है तो दोनों तरफ़ से 1 महीने का नोटिस देना होता है, और 2 साल से ज़्यादा हो तो 2 महीने का। यह मियाद 2020 के संशोधन (डिक्री-लॉ नंबर 18, 2020) से आई है। नोटिस पूरा किए बिना क़तर छोड़ने पर 1 साल तक नया वर्क परमिट रुक सकता है।

एक नज़र में नोटिस पीरियड

सूरतनोटिस
2 साल या कम सर्विस1 महीना
2 साल से ज़्यादा सर्विस2 महीने
प्रोबेशन में कंपनी ख़त्म करे1 महीना
प्रोबेशन में दूसरी कंपनी में जानाकम से कम 1 महीना
प्रोबेशन में क़तर छोड़नाजो तय हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने

अगर नोटिस पूरा न हो

अगर आप नोटिस ख़त्म होने से पहले काम छोड़ दें तो बाक़ी दिनों की तनख़्वाह कंपनी को देनी होती है। और अगर कंपनी आपको पहले काम रोकने को कहे तो उन दिनों की तनख़्वाह कंपनी को देनी होगी।

नोटिस के बिना क़तर छोड़ना

जो विदेशी कर्मचारी नोटिस पीरियड पूरा किए बिना क़तर छोड़ दे, उसे जाने की तारीख़ से 1 साल तक नया वर्क परमिट नहीं दिया जा सकता।

नोटिस लिखित में दें

तारीख़ साफ़ लिखें, कॉपी या फ़ोटो रखें, और कंपनी से मिलने की पुष्टि लें, जैसे ईमेल पर। आपका नोटिस पीरियड उसी तारीख़ से शुरू होता है।

नोटिस से ग्रेच्युटी कम नहीं होती

नोटिस देने से ग्रेच्युटी पर कोई असर नहीं पड़ता: 1 साल के बाद यह मिलती है, चाहे आप इस्तीफ़ा दें या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करे। देखें: इस्तीफ़े पर ग्रेच्युटी।

अपना हिसाब लगाएँ

अपनी तारीख़ें और तनख़्वाह लिखें, और तुरंत देखें कि आपकी ग्रेच्युटी कितनी बनती है।

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